मतदाता सूची से नाम कटा तो घबराएं नहीं, फॉर्म-6 से मिलेगा समाधान

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मतदाता सूची से नाम कटा तो घबराएं नहीं, फॉर्म-6 से मिलेगा समाधान
(एसआईआर) प्रक्रिया के बाद जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हट गया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने नाम दोबारा जुड़वाने का पूरा अवसर दिया है। इसके लिए संबंधित मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा।
एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों में 8.32 लाख मतदाताओं ने निर्धारित फॉर्म जमा नहीं किए, जिसके चलते बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा उन्हें विलोपित सूची में शामिल किया गया है। इन मतदाताओं को मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
बीएलओ की रिपोर्ट में तीन लाख से अधिक मतदाता अनुपस्थित दर्शाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने समय पर फॉर्म नहीं भरे।
30 दिसंबर को जारी होगी कच्ची मतदाता सूची
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं होगा, वे मताधिकार प्राप्त करने के लिए फॉर्म-6 भर सकेंगे।
यह प्रक्रिया 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक चलेगी।
नाम जोड़ने के लिए – फॉर्म-6
नाम या विवरण संशोधन के लिए – फॉर्म-8
नाम हटवाने के लिए – फॉर्म-7
3.24 लाख मतदाताओं की नहीं हो सकी मैपिंग
उन्होंने बताया कि 3.24 लाख मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे मतदाताओं को 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक नोटिस जारी किए जाएंगे।
इन मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रमाणों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी उनकी मैपिंग संभव हो सकेगी।
महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में
31 दिसंबर – 30 जनवरी: कच्ची सूची पर दावे व आपत्तियां
31 दिसंबर – 21 फरवरी: मैपिंग न होने वाले मतदाताओं को नोटिस
25 फरवरी: दावे-आपत्तियों का निस्तारण व सत्यापन
28 फरवरी: नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
👉 निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराएं।

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