नशा मुक्ति केंद्र पर प्रशासन का शिकंजा: साई कृपा ट्रस्ट में गंभीर अनियमितताएं उजागर
हल्द्वानी
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश श्री हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सीडी)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा हल्द्वानी के कमलावागंज स्थित साई कृपा ट्रस्ट पुनर्वास (नशा मुक्ति) केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दल में उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक, चिकित्सा विभाग से एसीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी तथा पुलिस प्रशासन शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि संस्था का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, इसके बावजूद केंद्र का संचालन किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त परिसर में साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय पाई गई तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव भी देखा गया, जिससे रोगियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह पाया गया कि संस्था द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 65 तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) नियमावली 2023 की धारा 12 में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया है।
इन गंभीर कमियों और नियम उल्लंघन के चलते संबंधित विभागों को साई कृपा ट्रस्ट के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

