ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर रोक – यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल में एस्मा लागू
प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के तहत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी होते ही तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि विद्युत सेवाओं पर किसी प्रकार का असर न पड़े।
गौरतलब है कि हाल ही में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव के विरोध में ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल भी की जा चुकी है। ऐसे में सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए एस्मा लागू किया है, ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

