हल्द्वानी नैनीताल में गुंडा एक्ट पर बड़ा फैसला: 6 मामलों में कार्रवाई निरस्त, दो आरोपी 6 माह के लिए जिला बाहर

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हल्द्वानी नैनीताल में गुंडा एक्ट पर बड़ा फैसला: 6 मामलों में कार्रवाई निरस्त, दो आरोपी 6 माह के लिए जिला बाहर

नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर जहां छह व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित/चल रही कार्रवाई निरस्त की गई है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार—

  • शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा — वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है।
  • विजय शर्मा, थाना रामनगर — वर्तमान में किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया।
  • लखन भोला, थाना बनभूलपुरा — पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवासरत है।
  • विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर — पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान चाल-चलन सामान्य है।
  • आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर — पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शांत है।
  • अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं — मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी मामलों में यह मानते हुए कि वर्तमान में संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियां सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, उनके विरुद्ध प्रस्तावित अथवा प्रचलित गुंडा एक्ट की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर—

  • शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा
  • नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला, वार्ड संख्या-1, थाना कालाढूंगी

को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय तथ्यों, पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के समग्र आकलन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

 

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