अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की जेल, 2.30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
रुद्रपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन (द्वितीय) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी सर्वजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 2 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।
यह मामला ट्रांजिट कैंप निवासी शंकी वोहरा द्वारा जाफरपुर निवासी सर्वजीत सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एवं सुरेंद्र नरूला ने प्रभावी पैरवी की।
परिवाद के अनुसार, आरोपी ने 2 लाख 20 हजार रुपये उधार लेकर उसके भुगतान के लिए चेक जारी किया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय की शरण ली।
मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा एवं अन्य आदेश पारित किए।

