लालकुआ – हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई — 11 कारोबारियों पर कुल ₹4.20 लाख जुर्माना
नैनीताल। मा० न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न वादों की सुनवाई के बाद 11 कारोबारियों व प्रतिष्ठानों पर कुल ₹4,20,000 का अर्थदंड लगाया गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने पक्ष रखा।
अदालत ने धारा 27(3)(ए) सहित संबंधित धाराओं के तहत विभिन्न मामलों में दोष पाए जाने पर दंडित किया। जिन प्रतिष्ठानों व व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया उनमें कार्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट (रामनगर/नई दिल्ली इकाई) ₹50,000, होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज मल्लीताल ₹80,000, मशहूर राजमा चावल हल्द्वानी ₹20,000, उत्तरांचल किराना स्टोर लालकुआं ₹50,000, गणपत राम एंड सन्स लालकुआं ₹50,000, कुमाऊँनी रसोई हल्द्वानी ₹25,000, सिक्स सीजन रिजॉर्ट कालाढूंगी ₹50,000, त्रिदेव रेस्टोरेंट सलड़ी ₹25,000, संजय पाल हल्द्वानी ₹25,000, प्रजापति सेल्स हल्द्वानी ₹20,000 तथा आरके मटन एंड चिकन शॉप हल्द्वानी ₹25,000 का जुर्माना शामिल है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

