उत्तराखंड जिले में बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में -धारा 163 लागू

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बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
नैनीताल,
जनपद नैनीताल में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक संचालित होंगी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाने की जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि भा.श.सै.इ.का. नैनीताल, सी.आर.एस.टी.इ.का. नैनीताल, मा.ला.सा.बा.वि.म.इ.का. नैनीताल, रा.इ.का ज्योलीकोट, गो.ब.प.इ.का भवाली, रा.क.इ.का भवाली, रा.इ.का मंगोली, रा.इ.का बगड़ सहित परगना क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति पाँच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाकर एकत्र होना, सभा करना या जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडा या आग्नेयास्त्र लेकर परीक्षा स्थल के आसपास नहीं आ सकेगा। साथ ही अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर परीक्षाओं को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में सहयोग दें।

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