महिला मित्र ने प्रेमी संग रची साजिश, भीमताल में युवक की गोली मारकर हत्या
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को ठहराया दोषी, सजा सोमवार
- नैनीताल। हल्द्वानी निवासी युवक की महिला मित्र द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर भीमताल क्षेत्र में की गई सुनियोजित हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हल्द्वानी के इंद्रानगर निवासी नाजिम की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्ता अमरीन पत्नी मोहम्मद हनीफ तथा उसके सहयोगी राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा के अनुसार यह घटना 2 जनवरी 2020 की है। वाजिद अली खान निवासी इंद्रानगर, हल्द्वानी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई नाजिम अली खान, अमरीन के साथ गया था। बाद में फोन पर सूचना मिली कि नाजिम को गोली मार दी गई है।
पुलिस जांच में सामने आया कि अमरीन और नाजिम के बीच पूर्व में अवैध संबंध थे। इसी दौरान अमरीन के राधेश्याम शुक्ला से भी संबंध बन गए थे। जब नाजिम ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली और अमरीन को खर्चा देना बंद कर दिया, तो उसने राधेश्याम के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।
तत्कालीन एसओ कैलाश जोशी की विवेचना के अनुसार, 2 जनवरी 2020 को दोपहर करीब 2:30 बजे अमरीन नाजिम को घूमने के बहाने भीमताल ले गई। पीछे से राधेश्याम बाइक से आया। जैसे ही तीनों काठगोदाम–भीमताल रोड पर हेयर पिन बैंड के पास चंदा देवी मंदिर के समीप पहुंचे, राधेश्याम ने तमंचे से नाजिम को गोली मार दी। बाद में परिजनों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की गई कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है।
पुलिस ने इस मामले में अमरीन और राधेश्याम के खिलाफ धारा 302, 120-बी आईपीसी एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) तथा घटनास्थल पर अभियुक्त राधेश्याम द्वारा खींची गई फोटो सहित ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।

