हल्द्वानी जजी कोर्ट परिसर में धारा 163 लागू, बार काउंसिल चुनाव के लिए सुरक्षा कड़ी
हल्द्वानी। उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव के मद्देनज़र सिविल एवं दण्ड न्यायालय हल्द्वानी (जजी कोर्ट) परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। यह आदेश मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन को आशंका है कि चुनाव के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, पोस्टर-बैनर प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त लाठी-डंडा, हथियार या अग्निशस्त्र लेकर चलना, अफवाह फैलाना, पर्चे बांटना तथा जातीय, धार्मिक या भाषायी तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां भी निषिद्ध हैं। मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना अनुमति परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदान स्थल के 200 मीटर दायरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जजी कोर्ट परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

