उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर घोषित -राज्यपाल
देहरादून।
उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल द्वारा यह घोषित किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि एवं इसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा धनराशि पर देय ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गई है।
उक्त ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

