हल्द्वानी में स्टोन क्रेशर व खनिज वाहनों पर प्रशासन की सख्ती
जनपद में बिना ढके खनिज परिवहन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्टोन क्रेशर इकाइयों एवं खनिज परिवहन वाहनों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खनिज सामग्री का परिवहन मजबूत तिरपाल से ढककर ही किया जाएगा। खुले परिवहन की स्थिति में संबंधित वाहन के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्टोन क्रेशर परिसरों में धूल नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव अनिवार्य किया गया है। साथ ही खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में फ्रंट व रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर एवं रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट का कार्यशील होना जरूरी होगा।
निर्देशों के उल्लंघन पर चालान, वाहन निरुद्धीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।

