उत्तराखंड होली से पहले खाद्य विभाग सख्त -दूध-दाल के नमूने जांच को भेजे, बिना लाइसेंस कारोबारियों पर 10 लाख तक जुर्माने की चेतावनी
नैनीताल। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने जनपद में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के तहत नयागांव क्षेत्र में दूध लेकर आने वाले एक दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई, जबकि कालाढूंगी मुख्य बाजार और चकलुआ क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों व मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान एक दूध वाहन से दो नमूने तथा एक खाद्य प्रतिष्ठान से राष्ट्रीय दाल सर्विलांस अभियान के अंतर्गत दो प्रकार की दालों के कुल चार खाद्य नमूने संदेह के आधार पर लिए गए। सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया है।
जांच टीम ने प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचने, बिना बिल खरीदारी न करने तथा स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि कालातीत (एक्सपायर्ड) खाद्य पदार्थों का भंडारण या विक्रय किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दुकानों व स्टोर की नियमित सफाई और कीटाणुनाशक दवाओं के छिड़काव पर भी विशेष जोर दिया गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहार होली और रमजान को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी श्रेणी के अनुसार वैध लाइसेंस बनवाकर प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करें। लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) या 31(2) के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
आयुक्त के निर्देश पर जनपद में संयुक्त जांच टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन अभियान चलाकर अपनी रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को भेज रही हैं।

